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Prayagraj News: नैनी जेल से बाहर आएंगे पूर्व विधायक उदयभान करवरिया

जब सरेराह गोलियों से भून दिए गए थे सपा विधायक जवाहर यादव, प्रयागराज में पहली बार 22 साल पहले गूंजी थी एके 47, अब समय से पहले रिहा होंगे पूर्व विधायक उदयभान करवरिया..
विनीत कुमार द्विवेदी, ब्यूरो यूपी।

प्रयागराज। जेल में बंद भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया। जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित हत्याकांड में सजा पाए उदयभान करवरिया को उनके अच्छे आचरण की वजह से रिहाई दी जा रही है। इसके लिए राज्यपाल की मंजूरी की ली गई है। उदयभान करवरिया के रिहा होने से करवरिया परिवार की राजनीतिक विरासत फिर से जीवित हो जाएगी। वर्ष 1996 में प्रयागराज (तब इलाहाबाद) के सिविल लाइन्स इलाके में फिल्मी स्टाइल में विधायक जवाहर पंडित और उनके चालक गुलाब को एके-47 से भूनने के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को सजा मिली है। उदयभान करवरिया को लेकर राजनीतिक सरगर्मी यूं ही तेज थी। अब उन्हें रिहा किए जाने के आदेश के बाद सरगर्मी बढ़ गई है।

हत्याकांड में मिली थी आजीवन कारावास की सजा
कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक के जेल में अभी तक काटी गई सजा और अच्छे आचरण को देखते हुए सरकार ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कारागार विभाग ने पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 30 जुलाई 2023 तक उदयभान करवरिया ने आठ वर्ष तीन माह 22 दिन की अपरिहार सजा और आठ वर्ष नौ माह 11 दिन की सपरिहार सजा काट ली है।
एसएसपी और डीएम प्रयागराज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किए जाने, जेल में करवरिया का आचरण उत्तम होने और दयायाचिका समिति द्वारा की गई संस्तुति के चलते समयपूर्व रिहाई का आदेश किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि एसपी और डीएम प्रयागराज के संतोषानुसार दो जमानतें, उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को मुक्त कर दिया जाए।

13 अगस्त, 1996 को सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित को करवरिया बंधुओं ने दिन दहाड़े प्रयागराज में गोलियों से छलनी कर दिया था। यह पहली बार था, जब इलाहाबाद में एके-47 गरजी थी। इस मामले में अदालत ने चार नवंबर 2019 में करवरिया बंधुओं (पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया और पूर्व बसपा एमएलसी सूरजभान करवरिया) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।