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बड़ी राहत की खबर: उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से Kuldeep Singh Sengar को अंतरिम राहत, जेल से बाहर आयेंगे Kuldeep Singh Sengar

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उन्नाव दुष्कर्म मामले में वर्ष 2017 से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar को बड़ी अंतरिम राहत दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया है। यह आदेश उस अपील पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें सेंगर ने अपनी सजा को चुनौती दी थी और मामले के लंबित रहने तक सजा निलंबन की मांग की थी।

15 लाख के निजी मुचलके पर रिहाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह राहत कड़ी शर्तों के साथ दी गई है, ताकि मामले की निष्पक्षता और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अदालत की सख्त शर्तें

हाई कोर्ट ने जमानत देते समय कई अहम और सख्त निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका पालन करना सेंगर के लिए अनिवार्य होगा:

  • वह दुष्कर्म पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेगा

  • जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहेगा

  • पीड़िता को किसी भी प्रकार से धमकाने, प्रभावित करने या संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी

  • अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा

  • प्रत्येक सोमवार को पुलिस के समक्ष रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा

अदालत ने यह भी साफ किया है कि यदि इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन हुआ, तो जमानत तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

न्यायिक प्रक्रिया में अहम मोड़

यह आदेश उस समय आया है, जब यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट का यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपील की सुनवाई तक अंतरिम राहत के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि राहत का अर्थ मामले के गुण-दोष पर अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि यह कानूनी प्रक्रिया का एक चरण है।

कानूनी हलकों में चर्चा

इस फैसले के बाद कानूनी और राजनीतिक हलकों में इसे लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। जानकारों का मानना है कि हाई कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तें यह सुनिश्चित करती हैं कि कानून का संतुलन बना रहे—एक ओर अपीलकर्ता के कानूनी अधिकार सुरक्षित रहें और दूसरी ओर पीड़िता की सुरक्षा और गरिमा से कोई समझौता न हो।

आगे की सुनवाई पर टिकी नजरें

अब सभी की निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही मुख्य अपील की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां ट्रायल कोर्ट के फैसले की वैधता और साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। फिलहाल, यह आदेश मामले में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

यह घटनाक्रम बताता है कि भारतीय न्याय प्रणाली में हर स्तर पर न्यायिक समीक्षा और संतुलन को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि अंतिम निर्णय पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही लिया जा सके।

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